भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार सड़क निर्माण कंपनियों को कार्य करने की ढील - संजय कुंवर चमोली

स़ड़क निर्माणादायी संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार विशेष परिस्थितियों में अवशेष निर्माण कार्यो को पूरा करने की सशर्त अनुमति दी जा सकती है। परन्तु नए निर्माण कार्य एवं हिल कटिंग की अनुमति नही दी जाएगी। 
शनिवार को जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सड़क निर्माण से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि निर्माणदायी संस्थाओं को अवशेष निर्माण कार्य पूरा करने के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी एडवाजरी का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने सड़क निर्माणदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण कार्यो एवं मजदूरों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। लाॅकडाउन में सीमित संख्या में ही मजूदरों को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। निर्माण कार्य में लगाए जाने वाले सभी मजदूरों के लिए समुचित भोजन, आवास व्यवस्था के साथ ही मजदूरों का बीमा कराना भी आवश्यक होगा। कार्यस्थल पर मेडिकल सुविधा, सेनिटाइजर एवं सोसियल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र के मजदूरों से कार्य न लिया जाए। जिलाधिकारी ने अनुमति दिए जाने पर लाॅकडाउन का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान, अपर जिलाधिकारी एमएस बर्निया एवं सड़क निर्माणदायी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।