गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों के क्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 03 मई तक जारी लाॅकडाउन की अवधि तक जिले में निम्न सेवाओं को पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया है। इसमें यात्रियों को पैरा-4 और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए शामिल किए गए उद्देश्यों को छोड़कर सभी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, सुरक्षा को छोडकर रेल गाडियों द्वारा यात्रियों की आवाजाही, सार्वजनिक परिवहन से संबधित वाहन, मैट्रो रेल सवोएं, चिकित्सा कारणों को छोड़कर या इन दिशा निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा अन्तरजनपदीय और अन्तर्राज्यीय आवागमन पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेंगी। सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, विशेष रूप से अनुमत संस्थानों के आवाल सभी औद्योगिक, व्यवसायिक गतिविधियां, टैक्सी, आटो, रिक्शा, साइकिल और कैब एग्रीग्रेटर्स की सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। इसके अलावा सभी सिनेमा हाल, माॅल, शाॅपिंग काॅम्पलेक्स, व्यायाम शाला, स्पोर्ट काॅम्पलेक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और आटोडोरियम, असेम्बली हाल और इसी तरह के सभी संस्थान, सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं अन्य सभाएं भी प्रतिबन्धित की गई है। सभी धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद रखते हुए धार्मिक मंडली को भी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रखा गया है। अंतिम संस्कार के मामलों में 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नही दी जाएगी।इन लाॅकडाउन उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्व आईपीसी की धारा-188 के दण्ड के प्राविधानों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51-60 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
लॉकडाउन : भारत सरकार के आदेशों के क्रम में जिले में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी सेवाएं ३ मई तक प्रतिबंधित! - पहाड़ रफ्तार