कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जिले में 22 मार्च से चल रहे लाॅकडाउन के करीब चार हप्ते बाद पहली बार जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कृषि, उद्योग समेत कुछ निश्चित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों हेतु थोडी बहुत रियायत दे दी है। लाॅकडाउन के चलते जिले में इधर-उधर फंसे आम लोगों को भी अब अपने घर जाने की अनुमति दी जाएगी। जरूरी कार्यालयों को खोलने के लिए मुख्यालय स्तर पर अपर जिलाधिकारी तथा ब्लाक स्तर पर एसडीएम को अधिकृत किया गया है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मंगलवार को जिले के सभी एसडीएम के साथ वीडियो काॅन्फ्रेसिंग की। उन्होंने निर्देश दिए कि एनएच, बीआरओ, बिजली उत्पादन से जुड़ी कंपनियों एवं उद्योगों को छोड़कर लोनिवि, पीएमजीएसवाई की सड़कों के निर्माण कार्यो, खनन, मनरेगा एवं अन्य छोटे निर्माण कार्यो हेतु सभी एसडीएम अपने स्तर से अनुमति जारी करें। कहा कि एनएच, बीआरओ की सड़को, बिजली उत्पादन में लगी कंपनियों एवं उद्योगों को मुख्यालय स्तर से अनुमति दी जाएगी। मनरेगा कार्यों के लिए श्रमिकों निर्धारित गाइड लाईन के अनुसार छूट दी जाए। निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट, सरिया, बजरी जैसी सामग्री लाने के लिए एक बार ही अनुमति दी जाए। गांव, कस्बों में छोटे मोटे निर्माण कार्यों के लिए भी तहसील स्तर से ही अनुमति जारी करें। उन्होंने सभी एसडीएम निर्देश दिए कि निर्माण कार्यो के लिए जो भी अनुमति दी जा रही है उसकी रेन्डमली जाॅच भी करें। क्षेत्र में मेडिकल टीम को जहाॅ पर भी किसी प्रकार से असुरक्षा महसूस होती है वहाॅ पर उनको सुरक्षा भी दी जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को कृषि तथा इससे संबधित बागवानी, मछली पालन, पशुपालन, वृक्षारोपण इत्यादि कार्यों के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नही है। किसानों को ना रोका जाए। सीमांत क्षेत्र के परिवारों को भी अपने पैतृक गांवों में जाने की पूरी छूट दी गई है।
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि जिले में लाॅकडाउन के चलते जो लोग इधर-उधर फंसे है उनको प्राथमिकता पर अपने घर गांव जाने की अनुमति दी जाए। कहा कि किसी को भी अनावश्यक परेशान न किया जाए। अनुमति लेने के लिए तहसील स्तर पर व्हेटसेएप मोबाइल नंबर का प्रचार प्रसार करें।जिलाधिकारी ने प्रमुख मार्गों पर सीमित संख्या में ढाबों, वर्कशाॅप एवं सर्विस सेंटर खुलवाने के भी निर्देश दिए हैं। कहा कि जहाॅ पर ज्यादा संख्या में ढाबे है वहाॅ पर रोस्टर के अनुसार ढाबे खोलने की अनुमति दी जाए। परन्तु किसी भी रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नही होगी। उन्होंने कहा कि इलैक्ट्रिशियन, मिस्त्री, प्लंबर, मैकेनिक इत्यादि व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी एसडीएम अपने विवेक से अनुमति जारी कर सकते है। बुक विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न पहुॅचे यह सुनिश्चित किया जाए। कहा कि बहुत गरीब लोगों को दुबारा भी राशन किट दिया जा सकता है। उन्होंने एसडीएम को राशन किट वितरण की रेन्डमली जाॅच करने और इसका विवरण भी तैयार रखने को कहा। राज्य खाद्य योजना के पीले कार्ड वाले उपभोक्ताओं को भी तीन महीने तक 5 किलो चावल तथा 2.5 किलो गेंहू मुफ्त में दिया जा रहा है। कही भी कालाबाजारी ना हो इसलिए सस्ते गल्ला दुकानों का भी निरीक्षण कर स्टाॅक की जाॅच करें।जिलाधिकारी ने भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन का भी पूरी तरह से अनुपालन भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे, अपर जिलाधिकारी एमएस बर्निया, सीएमओ डा0 केके सिंह उपस्थित थे।
लॉक डाउन : चमोली में कृषि, मनरेगा और उद्योग को मिली छूट, जिले में इधर-उधर फंसे लोग भी अब जा पायेंगे घर - पहाड़ रफ्तार